चाइल्ड मैरिज एक्ट के दोषी को तीन साल की जेल, पड़ोस का ही रहने वाला था आरोपित
जगाधरी: 16 वर्षीय किशोरी को अगवा कर शादी करने के मामले में कोर्ट ने परमिंदर सिंह को तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर छह हजार रुपये जुर्माना लगया है। आरोपित को जुर्माना न देने पर छह महीने की सजा का भुगतनी होगी। फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नेहा नहोरिया की कोर्ट ने सुनाया है।
छछरौली थाना पुलिस ने क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति की शिकायत पर 26 मई 2020 को केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता के पिता ने कहा था कि उसकी 16 वर्षीय बेटी सातवीं कक्षा में पढ़ती है। 25 मई 2020 की रात को करीब 10 बजे वह खाना खाकर सो गई थी।
घर से दो लाख 68 हजार रुपये थे गायब
26 मई की सुबह पांच बजे जब उसकी पत्नी उठी तो बेटी घर पर नहीं थी। घर से दो लाख 68 हजार रुपये भी गायब थे। स्वजनों को पता लगा कि पड़ोस का ही रहने वाला परमिंद्र सिंह 25 मई की रात से गायब है। जब उन्होंने परमिंद्र के स्वजन से इस बारे में बात की तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। 29 मई को पुलिस को शिकायत देकर केस दर्ज कराया था।
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