मोबाइल व बैग छीनने वाले नाबालिग को बालिग मानते हुए अदालत ने सुनाई पांच साल की कैद

5

रेवाड़ी, अगस्त-2021 में उत्तर प्रदेश के एक युवक से मोबाइल व बैग छीनने के मामले में शामिल दूसरे नाबालिग को अदालत ने दोषी ठहराते हुए पांच साल की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने बृहस्पतिवार को अपने निर्णय में कहा कि बेशक आरोपित नाबालिग है लेकिन उसका अपराध बालिग व्यक्ति की तरह गंभीर श्रेणी का है।

अदालत ने दोषी को पांच साल कैद के साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा भी सुनाई है। मामले में एक दोषी धारूहेड़ा के वार्ड नंबर चार के रहने वाले संदीप उर्फ हीनू को अदालत ने बुधवार को सजा सुनाई थी।

Comments are closed.